Chandauli:विभिन्न परीक्षाएं एवं त्योहारों के दृष्टिगत डीएम ने लागू किया धारा—163

Chandauli: परीक्षाएं एवं त्योहारों के दृष्टिगत डीएम ने लागू किया धारा—163

Chandauli
DM CHANDAULI

चंदौली(पीडीडीयू नगर)। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया कि वर्तमान में परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं व 31 अक्टूबर को दीपावली का मुख्य पर्व, 2 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 3 नवम्बर को भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती, 8 नवम्बर को छठ पूजा पर्व, 15 नवम्बर को गुरुनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा एवं 24 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का मुख्य पर्व मनाया जायेगा।
इस मौके पर कतिपय अवाछनीय एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शान्ति भंग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त सूचनाओं के आधार पर जनपद में जनसामान्य के हित व कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं आगामी परीक्षाओं तथा पर्वों को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए 24 अक्टूबर से 16 दिसम्बर तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता के अन्तर्गत् निषेधाज्ञा निर्गत् किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान है।

जनशान्ति, जनसुरक्षा के हित एवं भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चन्दौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली,छूरी -चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा।
इस प्रतिबन्ध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति,मुक्त होंगे। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों,धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा जिससे जन साधारण में अशान्ति पैदा हो। कोई भी जुलूस/सभा का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (डी०जे०) का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

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